Gurugram की अदालत ने ‘मोदी’ समेत दो को सुनाई 5 साल की सज़ा

मामले की गंभीरता को देखते हुए, गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को जल्द ही काबू कर लिया।

Gurugram :  गुरुग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने एक मोबाइल छीनने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की  अदालत ने  यह फैसला सुनाया।

एक व्यक्ति ने पुलिस थाना सैक्टर-17/18 में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया था कि 11 अप्रैल 2024 को जब वह बिलिस वाटिक, सैक्टर-17 रेड लाइट से अपने घर जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। इस शिकायत के आधार पर पुलिस थाना सैक्टर-17/18, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को जल्द ही काबू कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मन्नू कुमार (निवासी गांव गोसाई बीघा, नालंदा, बिहार) और चोटन उर्फ मोदी (निवासी चांदपूरा, वैशाली, बिहार) के रूप में हुई थी।

पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गहनता से अनुसंधान किया गया। सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल की गई।

पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर माननीय अदालत ने दोनों आरोपियों मन्नू और चोटन को दोषी पाया। माननीय अदालत ने इन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 379A (छीना-झपटी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत 05 साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।

यह फैसला गुरुग्राम पुलिस की अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मजबूत पैरवी का परिणाम है।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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